राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राज्य के प्रत्येक जिले के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) नामक एक निकाय का गठन करेगी, जो इस अधिनियम के तहत जिला प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे,-
- जिला न्यायाधीश जो इसके अध्यक्ष होंगे; तथा
- उतनी संख्या में अन्य सदस्य, जिनके पास ऐसा अनुभव और योग्यताएं होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से निर्धारित की जाएंगी।
जिला प्राधिकरण के कार्य-
- जिले में राज्य प्राधिकरण के ऐसे कार्यों का निष्पादन करना जो राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जाएं।
- उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्य की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिला प्राधिकरण निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई भी कार्य कर सकेगा, अर्थात:-
- जिले में तालुक विधिक सेवा समिति और अन्य विधिक सेवाओं की गतिविधियों का समन्वय करना,
- जिले में लोक अदालतों का आयोजन करना और
- ऐसे अन्य कार्य करना जो राज्य प्राधिकरण विनियमों द्वारा निर्धारित करे।