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    टीएलएससी का गठन और कार्य

    राज्य प्राधिकरण प्रत्येक तालुक या मंडल अथवा तालुकों या मंडलों के समूह के लिए तालुक विधिक सेवा समिति (टीएलएससी) नामक समिति गठित कर सकता है। तालुक विधिक सेवा समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे,-

    • समिति के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत सबसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी, जो पदेन अध्यक्ष होगा; तथा
    • उतनी संख्या में अन्य सदस्य, जिनके पास ऐसा अनुभव और योग्यताएं होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से निर्धारित की जाएंगी।

    तालुक विधिक सेवा समिति के कार्य:-

    • तालुका में विधिक सेवाओं की गतिविधियों का समन्वय करना
    • तालुकों में लोक अदालतों का आयोजन करें और
    • ऐसे अन्य कार्य करना जो जिला प्राधिकरण उसे सौंपे।