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    कानूनी सहायता

    1. कानूनी सहायता
    1. कानूनी सहायता क्या है?
    कानूनी सहायता का तात्पर्य उन गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं देना है जो किसी मामले के संचालन या किसी अदालत, न्यायाधिकरण या किसी प्राधिकरण के समक्ष कानूनी कार्यवाही के लिए वकील की सेवाओं का खर्च नहीं उठा सकते। कानूनी सहायता यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई विधि है कि धन की कमी के कारण कोई भी पेशेवर सलाह और सहायता से वंचित न रहे। इसलिए, इसका मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब, दलित और कमजोर वर्ग को समान न्याय उपलब्ध कराना है।

     

    1. विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क कानूनी सेवाओं/सहायता में क्या शामिल है?
    These services are governed by Legal Services Authorities Act, 1987 and headed by the National Legal Services Authority (NALSA).
    Provision of free legal aid may include:ये सेवाएँ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 द्वारा शासित हैं और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा संचालित हैं।
    निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रावधान में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:
      1. कानूनी कार्यवाही में अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व।
      2. उचित मामलों में किसी भी कानूनी कार्यवाही के संबंध में प्रक्रिया शुल्क, गवाहों के खर्च और देय या व्यय किए जाने वाले अन्य सभी शुल्कों का भुगतान;
      3. कानूनी कार्यवाही में दस्तावेजों की छपाई और अनुवाद सहित दलीलें, अपील ज्ञापन, पेपर बुक तैयार करना;
      4. कानूनी दस्तावेजों, विशेष अनुमति याचिका आदि का मसौदा तैयार करना।
      5. कानूनी कार्यवाही में निर्णयों, आदेशों, साक्ष्यों के नोट्स और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति।
    निःशुल्क कानूनी सेवाओं में लाभार्थियों को केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा तैयार कल्याणकारी क़ानूनों और योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने और किसी अन्य तरीके से न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सहायता और सलाह का प्रावधान भी शामिल है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 2(सी) के अनुसार, “कानूनी सेवाओं” में किसी भी अदालत या अन्य प्राधिकरण या न्यायाधिकरण के समक्ष किसी भी मामले या अन्य कानूनी कार्यवाही के संचालन में कोई भी सेवा और किसी भी कानूनी मामले पर सलाह देना शामिल है।
    1. निःशुल्क कानूनी सेवाओं के लिए कौन पात्र हैं?
    विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत सूचीबद्ध समाज के वर्ग निःशुल्क कानूनी सेवाओं के हकदार हैं, वे हैं:
      1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य;
      2. संविधान के अनुच्छेद 23 में निर्दिष्ट मानव तस्करी या बेगार का शिकार;
      3. एक महिला या बच्चा;
      4. मानसिक रूप से बीमार या अन्यथा विकलांग व्यक्ति;
      5. कोई व्यक्ति अवांछनीय परिस्थितियों में फंसा हुआ हो, जैसे सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जाति अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा का शिकार होना; या
      6. एक औद्योगिक कामगार; या
      7. अभिरक्षा में, जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) की धारा 2 के खंड (जी) के अर्थ में संरक्षण गृह में अभिरक्षा शामिल है; या किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (1986 का 53) की धारा 2 के खंड (जे) के अर्थ में किशोर गृह में अभिरक्षा शामिल है; या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 2 के खंड (जी) के अर्थ में मनश्चिकित्सीय अस्पताल या मनश्चिकित्सीय नर्सिंग होम में अभिरक्षा शामिल है; या
    मध्य प्रदेश में निःशुल्क कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अधिनियम की धारा 12(एच) के तहत निर्धारित आय सीमा 2,00,000/- रुपये है।